बारां। राजस्थान में बारां के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम-2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने मंगलवार को पांच वर्षीय बालिका से यौन शोषण के दोषी को मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने बालिका की मां के मामा ससुर रमेश सपेरा को यौन शोषण का दोषी मानते हुए अलग धाराओं में कुल 70 हजार रुपए का जुर्माने भी किया, जो पीड़ित को दिए जाएंगे। विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि जुर्माना की राशि प्राप्त करने के अतिरिक्त पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 10 लाख रुपये अलग से देने की अनुशंसा की है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां द्वारा निर्धारित किया जाना है।
मामले के अनुसार छबड़ा थाना क्षेत्र में 27 फरवरी 2022 को पीड़ित बालिका पड़ोस में रहने वाले रमेश सपेरा के यहां खेलने गई थी, जहां उसने बालिका यौन शोषण किया। बालिका ने घर आकर अपनी मां को बताया, तब उसने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया।