कोटा में नाबालिग से रेप व उसे बेचने के तीन आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास

कोटा। राजस्थान में कोटा के पॉक्सो न्यायालय क्रम-2 ने एक नाबालिग को बेचने और उससे दुष्कर्म करने के आरोप में एक दम्पती सहित तीन लोगों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने अभियुक्त अशोक उर्फ सुक्का (25) उसकी पत्नी अनीता और भंवर सिंह को बालिका के अपहरण और उससे दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए पति-पत्नी पर ढाई लाख और भंवर सिंह पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में अपनी मां, बड़ी बहन एवं पिता के साथ रहती थी। परिवार भीख मांगता कर अपना गुजारा करता था। जुलाई, 2021 में जब वह पुल के पास खेल रही थी, दम्पती उसे पिता के इलाज के बहाने मध्य प्रदेश ले गए, जहां उसे भंवर सिंह को 50 हजार रुपए में बेच दिया।