जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने सात वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 60 हजार रुपए जुर्माने से शनिवारर को दंडित किया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वादी मुकदमा ने सिकरारा थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 23 अप्रैल 2017 को उसके पड़ोस में रामायण का आयोजन हुआ था, जिसको सुनने वह अपने पत्नी के साथ गया था। रात 11:00 बजे जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं थी।
वादी उसे खोजते हुए उदय राज मौर्य निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा के ट्यूबवेल पर पहुंचा तो देखा कि उदय राज उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ तख्ते पर दुष्कर्म कर रहा था। दरवाजा खोलते ही उसे धक्का देकर भाग निकला। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जहां पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने कुल 8 गवाहों को परीक्षित करवाया।
परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार ने आरोपी उदय राज मौर्य को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ। अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी उदय राज मौर्य को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया।