अजमेर। पोस्को एक्ट न 1 न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक को बरी कर दिया। आरोपी नरेंद्र कुमार की और से पैरवी अधिवक्ता चंद्रभान सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह राठौड़, प्रताप सिंह भाटी ने की जिनके तर्कों एवं मतों से सहमत होकर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश दिए।
मामला यह था कि मांगलियावास पुलिस थाना को पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह वर्तमान में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। जून 2021 में पढ़ाई के लिए सराधना में एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट ज्वाइन किया था। कोचिंग के मालिक नरेंद्र कुमार मंडरावलिया ने उसे झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ फोटो खींच लिए।
पीड़िता ने बताया कि बाद में उसे शादी के लिए मजबूर किया। मालिक ने फोन से उसकी फोटो खींच लिए और फोटो दिखाकर उसे धमकियां देकर शादी के लिए दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि फोटो गांव व परिवार वालों को भेजने की धमकियां दी।
पीड़िता ने बताया कि जब वह 18 साल की हुई तब आरोपी उसे गाजियाबाद लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती शादी करके प्रमाण पत्र बनवा लिया। पीड़िता ने बताया कि जब वह नाबालिग थी तब भी कोचिंग मालिक नरेंद्र ने उसके साथ अश्लील हरकतें भी की।
अजमेर : शादी के चंद घंटों बाद 7वीं मंजिल से गिरने से नवविवाहिता की मौत