श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-01) ने नाबालिग छात्रा का अपहरण करके उससे दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को मंगलवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुखदीप सिंह को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में अदालत ने सुखदीप सिंह की मां और बहन को संदेह काे लाभ देकर बरी कर दिया। मामले के अनुसार फरवरी 2020 में सुखदीप सिंह पीड़िता को अपहरण करके ले गया और उससे दुष्कर्म किया।