बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में वर्ष 2019 में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती ने बताया कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट तीन अक्तूबर 2019 को दर्ज कराई थी।पीड़ित परिवार आरोपी के मकान में किराए पर रहता था। मकान मालिक तेजपाल सिंह किशोरी से आए दिन छेड़छाड़ करता था। आरोपी ने 30 सितंबर 2019 को किशोरी के साथ दुष्कर्म किया जिसे
उसके 12 साल के बेटे ने देख लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना शुरू की। घटना के संबंध में सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
गुरुवार को न्यायाधीश पोक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास के साथ एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है, साथ की जुर्माने राशि पीड़िता को अदा किए जाने के निर्देश भी दिए।
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