सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने गंगोह कोतवाली क्षेत्र की छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में सभी पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट पिंकू कुमार की अदालत ने शुक्रवार शाम घटना में शामिल सभी पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 53-53 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
सरकारी वकील संजय मलिक ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सजा पाए पांचों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी गैंगरेप और पोक्सो एक्ट 5जी/6 धाराओं में मामला दर्ज था। सभी पांचों आरोपी जेल में बंद थे। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे।
सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। 11 माह पूर्व 11 सितंबर 2023 को 11वीं की छात्रा के घर लौटने के दौरान पांच युवकों ने पहले छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कहकर अगवा किया और फिर गांव बाढ़ी माजरा में एक सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पांच आरोपियों सरवेज, सावेज, सादिक, अंकुर और अमन को घटना का दोषी मानते एडीजे पिंकू कुमार की कोर्ट ने आज उम्र कैद की सजा सुना दी।