भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।
प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 14 जून 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत बनेड़ा थाना क्षेत्र के आमली निवासी महावीर भील के खिलाफ दी। इसमें बताया गया कि परिवादिया की सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की बेटी को आरोपी महावीर की पत्नी अपने साथ ले जाती थी, और घर का काम करवाती थी।
वह, नाबालिग को अपने घर छोडक़र चली जाती थी। इस महिला का पति महावीर घर पर ही रहता था, जो नाबालिग लडक़ी के साथ गलत व्यवहार करने लगा। वह, इस नाबालिग के साथ रेप करता। परिवादिया ने शिकायत में बताया कि पांच दिन पहले उसकी पुत्री को उक्त आरोपित भगाकर कहीं ले गया, जो उसी के कब्जे में हैं।
पुलिस अधीक्षक के आदेश से सदर थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया। नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपित महावीर को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने बुधवार को आरोपित महावीर को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।