जौनपुर में भतीजी से रेप के दोषी चाचा को 20 वर्ष की कैद

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को सुजानगंज थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर 2023 को उसकी 11 वर्षीय पुत्री स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी कि रास्ते में बच्ची का चाचा राजेश उसे रोक कर उसकी साइकिल ले ली तथा पीड़िता को पीछे बैठाकर कुछ दूर ले गया और सरपताही में पहुंचकर साइकिल से गिरा दिया।

पीड़िता को झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता रोते हुए घर आई पूरी बात बताई। पीड़िता की मां आरोपी से पूछने गई तो वह गालियां देते हुए उसे मारने पीटने लगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।