बारां। राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम (संख्या दो) विशिष्ट न्यायालय ने झाड़-फूंक की आड़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने अभियुक्त रघुवीर को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुएये उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2022 में कवाई थाना क्षेत्र में पीड़िता अक्सर अस्वस्थ रहने के कारण अपने पिता के साथ पास में ही झाड़ा लगवाने रघुवीर के पास गई तो उसने पीड़िता के पिता को नारियल अगरबत्ती लाने गांव की दुकान पर भेज दिया, फिर पीड़िता से दुष्कर्म किया।