अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय (संख्या दाे) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के अभियोगी को सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय ने अभियोगी रवींद्र सिंह को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुएउस पर कुल 58 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।मामले के अनुसार अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 12 सितम्बर 2022 को रवींद्र सिंह किशोरी को बहला-फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।