सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर कसा कानूनी शिकंजा

सहारनपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी के मामले में सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।

सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बुधवार को बताया कि सहारनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट कक्ष संख्या-12 के विशेष न्यायाधीश मोहित शर्मा की अदालत में बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान होंगे। मंगलवार को कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ आरोप तय किए थे।

27 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के खिलाफ देवबंद कोतवाली में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया था। इमरान मसूद पर आरोप था कि उन्होंने तब प्रधानमंत्री पद के दावेदान नरेंद्र मोदी की बोटी-बोटी किए जाने संबंधित बयान देवबंद क्षेत्र के गांव लबकरी की एक सभा में दिए थे। उनके बयान के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद हंगामा हो गया था।

मसूद ने तत्कालीन सहारनपुर देहात की सामान्य सीट से बसपा विधायक जगपाल सिंह के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बहुल जिले में सामान्य सीट से भी अनुसूचित जाति का विधायक है।

गुलाब सिंह ने बताया कि इमरान मसूद के खिलाफ 153ए, 295ए, 504, 506, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी/एसटी एक्ट (10) धाराएं लगी हैं। इन धाराओं में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मुकदमें की सुनवाई और फैसले में एक साल का समय लग सकता है।