अजमेर में 13 साल की बालिका से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या दो) ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने आरोपी सुखदेव सिंह को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 62 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार गेगल थाना क्षेत्र में 18 दिसम्बर 2022 को सुखदेव सिंह बालिका काे जबरन जयपुर ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।