हिमाचल सरकार को झटका, 6 सीपीएस हटाए गए, सीपीएस कानून निरस्त

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार में नियुक्त किए गए छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को पद से हटाने के बुधवार को आदेश दिए। इस फैसले के बाद वर्तमान सरकार में कार्य कर रहे मुख्य संसदीय सचिवों को अपना पद व सुविधाएं छोड़नी होंगी। इसके साथ ही अदालत ने इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। अदालत ने साल 2006 के सीपीएस एक्ट को भी निरस्त कर दिया है।

अदालत ने सरकार के इन सभी सीपीएस को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद वर्तमान सरकार में कार्य कर रहे छह सीपीएस को अपना पद व सुविधाएं छोड़नी होंगी। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की युगलपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन सीपीएस की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएं।

अदालत ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार और संशोधन) अधिनियम, 2006 को शून्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पद सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं और सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली जानी चाहिए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आठ जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले छह सीपीएस-अर्की विधानसभा से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को नियुक्त किया था।

सीपीएस की भर्ती पर अदालत के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के वकील वीरबहादुर वर्मा ने कहा कि सतपाल सती के नेतृत्व में 10 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की भर्ती को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह भर्ती 2006 के अधिनियम के अनुसार की गई थी।

अदालत ने माना है कि 2006 का अधिनियम असंवैधानिक था। अदालत ने सीपीएस सुविधाओं को तुरंत वापस लेने का भी आदेश दिया है। अगर दूसरा पक्ष सुप्रीमकोर्ट जाने का फैसला करता है, तो उन्हें वहां भी कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

सीपीएस के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के फैसले के खिलाफ थी क्योंकि यह असंवैधानिक था और यह संविधान के विरुद्ध निर्णय था।

उन्होंने कहा कि जब 2017 में हम सरकार में थे तो हमारे समय भी यह प्रश्न आया था। तो हमने इसे पूर्णतया असंवैधानिक बताते हुए सीपीएस की नियुक्ति नहीं की थी। वहीं आज हाईकोर्ट द्वारा फिर से सरकार के तानाशाही पूर्ण और असंवैधानिक फैसले को खारिज कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस पद का लाभ लेने वाले सभी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त हो।