बालेश्वर। ओडिशा में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने त्वरित सुनवाई करते हुए सोमवार को 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 40 वर्षीय पिता को 25 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माना राशि का भुगतान करने नहीं करने पर दोषी को दो वर्षों की अतरिक्त सजा का भी आदेश दिया।
खबरों के अनुसार पीड़ित लड़की की मां ने 6 अगस्त 2024 को सिंगला थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके पति, ग्राम जमसुली निवासी फागू मरांडी ने उसकी अनुपस्थिति में अपराध किया है। शिकायत के आधार पर आरोपी को सिंगला पुलिस ने गिरफ्तार किया और 1 अक्टूबर 2024 को उनके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पीड़िता के जैविक पिता ने जघन्य अपराध किया था और 1 अक्टूबर को आरोप पत्र के बाद 8 अक्टूबर, 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि उस पर 65(1) बीएनएस और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया और अदालत ने 12 गवाहों और 28 सबूतों की जांच करने के बाद घटना के लगभग तीन महीने बाद सोमवार को फैसला सुनाया।पांडा ने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।