जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी फौजी (सेना के जवान) को दोष सिद्ध पाते हुए मंगलवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता ने चंदवक थाने में 13 अक्टूबर 2021 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके बड़े पापा की कॉपी किताब की दुकान थी, जिस पर पंकज मौर्या (सेना का जवान) का आना-जाना था, जिससे उसकी जान पहचान हो गई।
दो वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर, आधार कार्ड में नाम व उम्र बदलकर, बनारस के होटल में ले जाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और फोटो तथा वीडियो भी बना लिया। जिसके आधार पर वह ब्लैकमेल करता था।
गर्भवती होने पर जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। शादी की बात करने जब उसके घर गए तो पंकज व उसके परिवार वाले मार पीटकर उसकी मोबाइल तोड़ दिए और पंकज ने जान से मारने की धमकी दी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा पेश किए गए गवाह और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी पंकज मौर्या को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रूपए अर्थ दंड से दंडित किया।