ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बुधवार को देश के उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया।
बांग्देलाश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष जिया को चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, जिसमें उन्हें 29 अक्टूबर 2018 को निचली अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय ने बुधवार को निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें जिया और दो अन्य को मामले में सजा सुनाई गई थी।
गत 30 अप्रैल 2019 को उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने भ्रष्टाचार मामले में जिया की दोषसिद्धि और कारावास को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालत के उस फैसले के एक हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें उन पर 10 लाख टका का जुर्माना लगाया गया था। दोषी ठहराए गए तीन अन्य आरोपियों में पूर्व प्रधानमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सचिव हैरिस चौधरी (अब मृत) शामिल थे।