हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में दम्पती को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय ने गुरमीत सिंह (39) और उसकी पत्नी अमरजीत कौर (34) को 13 वर्ष की किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उन पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी करीब 13 वर्षीय किशोरी को बॉबी उर्फ अमरजीत कौर और उसके पति गुरमीतसिंह 12 फरवरी को बहला फुसलाकर एक खेत में बनी ढाणी में ले गए जहां उसे कई दिनों तक बंधक बनाए रखकर उससे गुरमीतसिंह ने दुष्कर्म और मारपीट भी की।