बेंगलूरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यतनाल के वकील वेंकटेश दलवई की दलीलें सुनने के बाद उनके (यतनाल) के पक्ष में फैसला सुनाया। अधिवक्ता दलवई ने तर्क दिया कि यतनाल के बयान राहुल गांधी के विदेश यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों के जवाब मात्र थे और आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बनता।
यतनाल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 196 और 353(2) के तहत आरोप लगाये गये हैं, जो क्रमशः दंगा भड़काने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और झूठी सूचना फैलाने के इरादे से भड़काने से संबंधित हैं।
अपने भाषण में भाजपा नेता यतनाल ने कहा कि आज राहुल गांधी अमरीका जाकर राष्ट्रविरोधी बयान देते हैं। वे जाति सर्वेक्षण कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किस जाति में पैदा हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि वे मुसलमान हैं या ईसाई। इसकी जांच होनी चाहिए।
दलवई ने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईसाई विरासत का जिक्र और जाति पर उनकी टिप्पणियों में कानून के तहत परिभाषित दुश्मनी को बढ़ावा देने का इरादा या प्रभाव नहीं था।