मुंबई। मुंबई पुलिस ने शनिवार को यहां स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक के खिलाफ 122 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। दो दिन पहले भारतीय रिज़र्व बैंक ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के कारण इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए थे।
पुलिस ने कहा कि महाप्रबंधक हितेश मेहता, जो बैंक खातों के प्रमुख भी हैं, पर बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि शिशिर कुमार घोष की शिकायत के आधार पर दादर पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) और 61(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला बाद में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया। दादर और गोरेगांव शाखाओं की देखरेख करने वाले मेहता पर 2020 और 2025 के बीच धोखाधड़ी करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।
इस घोटाले ने खाताधारकों को बहुत परेशान किया है, खासकर आरबीआई द्वारा बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद। ग्राहकों को अपने फंड तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आरबीआई ने प्रति खाता पांच लाख रुपए तक की निकासी की अनुमति दी है, लेकिन कई ग्राहक अभी भी बिल और स्कूल फीस का भुगतान करने सहित अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आरबीआई ने बैंक शाखाओं में ग्राहकों को निकासी सीमा के बारे में सूचित करते हुए नोटिस लगाया है कि इन प्रतिबंधों की अवधि 90 दिनों की है। गबन घोटाले के बाद, ग्राहकों के बीच बैंक के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या उन्हें राहत मिलेगी। जांच जारी है, और ईओडब्ल्यू 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जांच में सबूत इकट्ठा कर रहा है।