लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को बुधवार को उस समय झटका लगा जब उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ़ महेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर मानहानि याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक लाख का जुर्माना लगाया।
यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कमल कांत गुप्ता की अदालत ने पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दुर्भावनापूर्ण और झूठे आरोप लगाने के लिए लगभग दो साल पहले दायर मानहानि मुकदमे पर पारित किया।
अदालत ने अपने आदेश में आप नेता को वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का भी निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने सिंह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी (संजय सिंह) ने वादी (महेंद्र सिंह) के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए हैं। वादी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं था, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह इस अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है।