अजमेर। राजस्थान में अजमेर स्थित टाडा अदालत ने 30 साल पुराने 1993 के राजधानी एक्सप्रेस सिलसिलेवार बम धमाका मामले के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों हमीमुद्दीन उर्फ हमीद तथा इरफान को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व निर्धारित तिथि पर टाडा अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में टुंडा के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, जिससे उसे संदेह का लाभ मिला और वह बरी कर दिया गया। अब सीबीआई उच्चतम न्यायालय में टाडा अदालत के फैसले पर अपील करेगी। उल्लेखनीय है कि पांच एवं छह दिसंबर 1993 को कोटा, सूरत, सिकन्दराबाद, कानपुर आदि में सीरियल बम धमाके हुए थे। इस पर पूरा देश दहल गया था।