जयपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में ई मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला बताते हुए आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
गहलोत प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृद्धजन पेंशनर्स को सही समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल पर बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है।
उन्होंने कहा कि पेंशन से वंचित बुजुर्गों के पेंशन संबंधी आक्षेपों की पूर्ति के लिए ग्रामसेवक को प्रत्येक वृद्धजन तक पहुंचने के लिए बीडीओ के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा ताकि कोई भी वृद्धजन पेंशन से वंचित नहीं रहे। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धजनों के निवास पर ई-मित्र संचालक को भेजकर भी पेंशन का सत्यापन कराया जा सकता है।
इससे पहले विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र में गत तीन वर्षो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशनर्स पात्र पाए गए हैं। इनमें से 22,619 पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है तथा 449 पेंशनरों के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित है।
उन्होंने बताया कि पेंशनरों का ई-मित्र द्वारा गलत सत्यापन होने से 21, पेंशनरों की मृत्यु हो जाने के कारण 407, बैंक विवरण गलत होने के कारण 4 एवं वर्ष 2023 में भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण 17 पेंशनरों के प्रकरण लंबित है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना में पात्र वृद्धजनों के आधारकार्ड से मोबाइल नम्बर नहीं जुड़ने तथा बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण योजना से वंचितों को लाभ देने के लिए सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल पर एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसके द्वारा संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाईल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके अलावा पेंशन पाने वाले व्यक्ति के ई मित्र पर आने में असक्षम होने एवं सत्यापन नहीं हो पाने पर उसके घर ईमित्र भी भेजा जा सकता है।