अजमेर। राजस्थान में अजमेर की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी (28) को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई और एक लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी स्थाई वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार अक्टूबर 2022 में भूपेंद्र बालिका को बहला फुसलाकर अहमदाबाद ले गया जहां उसने अपनी पत्नी की मौजूदगी में उससे तीन दिन तक दुष्कर्म किया।