अजमेर। विधानसभा आम चुनाव- 2023 के मतदान से 72 घण्टे पूर्व के लिए निर्धारित एसओपी की पालना नहीं होने पर पर्यवेक्षकों से शिकायत की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के लिए इनसे सम्पर्क किया जा सकता है। मतदान से 72 घण्टे पूर्व के लिए निर्धारित एसओपी की पालना के सम्बन्ध में शिकायत कर सकते है।
शराब, धन एवं उपहार आदि के वितरण की सूचना आदि भी दी जा सकती है। व्यय पर्यवेक्षकों से सम्पर्क कर उनसे शिकायत एवं समन्वय किया जा सकता है। ब्यावार, मसूदा एवं केकडी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आईआरएस दरसी सुमन रत्नम के कमरा नम्बर 5 में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक दूरभाष नम्बर 0145-2990403 एवं मोबाईल नम्बर 8764708107 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण एवं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग द्वारा आईआरएस सुनील कुमार यादव को चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसने सर्किट हाउस अजमेर के कमरा नम्बर 8 में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक दूरभाष नम्बर 0145-2990408 एवं मोबाईल नम्बर 8764043845 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
इसी प्रकार किशनगढ़ एवं पुष्कर विधानसभा के लिए आईआरएस श्री अभिषेक कुमार सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनसे सर्किट हाउस अजमेर के कमरा नम्बर 9 में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक दूरभाष नम्बर 0145-2990411 एवं मोबाईल नम्बर 8764905954 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ में टोल फ्री नम्बर 1950 की स्थापना भी की गई है। चुनाव नियन्त्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 18001800177, 18001800277, 18001800377 है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ अजमेर की ईमेल आईडी [email protected] पर एवं पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी [email protected] पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही जिला सम्पर्क केन्द्र के नम्बर 1950 तथा सी-विजिल एप का उपयोग भी शिकायत के लिए कर सकते है।
विधानसभा आम चुनाव-2023 : अन्तिम 48 घण्टे के लिए धारा 144 लागू
विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए मतदान से पूर्व के 48 घण्टों को महत्वपूर्ण मानते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 शनिवार 25 नवम्बर को होने जा रहे है। मतदान से पहले के अन्तिम 48 घण्टे निर्वाचन तन्त्र के लिए, न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिपे्रक्ष्य से, बल्कि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकुल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकरण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में अनिवार्य रूप से यह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभााओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकल्प रोक दिए जाते है।
मतदान-बद्ध क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखी जाएगी। इस दौरान कोई भी अवांछित तत्व गैरकानूनी एवं अवैधनिक गतिविधियों जैसे की राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में सलग्ंन नही हो पाए।
उन्होंने बताया कि जिले में स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया सहित की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए है। मतदान के समापन के 48 घण्टे पूर्व गुरूवार 23 नवम्बर सांय 6 बजे से शनिवार 25 नवम्बर सांय 6 बजे (मतदान समाप्ति) तक की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबन्ध और सार्वजनिक बैठक पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए है।
प्रतिबन्धित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने अथवा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं रहेगी। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सम्बन्ध में 48 घण्टों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबन्धित नहीं होगा।