पुष्कर : ढाई साल पुराने मामले में आरोपियों को मिली जमानत

अजमेर। जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर राज कार्य में बाधा कारित करने के करीब ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

मामले के अनुसार परिवादी महेंद्र वर्मा व अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने एक तहरीर रिपोर्ट 17 जून 2022 को पुष्कर थाने दी थी कि नगर पालिका के सभी अधिकारी व कर्मचारी मय जाप्ता होटल सन सेट कैफे पुष्कर में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए मौके पर जा रहे थे।

रास्ते में वहां मौजूद वेदनाथ पाराशर, जय नारायण पाराशर और अन्य हमें देखकर एग्रेसिव हो गए और हमारे साथ मारपीट की। इसके अलावा विधिक कार्य के लिए जो नोटिस थे वो वेदनाथ पाराशर ने छीन कर फाड़ दिए। मारपीट करने के साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।

पुलिस थाना पुष्कर ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जयनारायण दगदी व वेदनाथ पाराशर को गिरफ्तार कर दिनांक 1 जुलाई 2024 को विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। जिस पर जय नारायण दगड़ी के अधिवक्ता अनिल नाग व वेदनाथ पाराशर के अधिवक्ता चंद्रभान सिंह राठौड़, प्यारे मोहन गुप्ता, भूपेंद्र सिंह राठौड, प्रताप सिंह भाटी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र व तर्कों से सहमत हो कर जमानत स्वीकार कर न्यायिक अभिरक्षा से रिहा करने के आदेश दिए।