अजमेर। राजस्थान में अजमेर स्थित पोक्सो न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश ने बुधवार को अपने फैसले में पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि प्रकरण 28 अगस्त 2023 का है जब केकड़ी शहर थाने में दादा ने अपनी पांच साल की पोती के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी मासूम को चाकलेट के बहाने घर से बाहर ले गया और दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
मामले में आज पोक्सो न्यायाधीश बन्नाराम जाट ने अपने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास एवं 59 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को छह लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम में दिए जाने के आदेश जारी किए।