अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय संख्या-दो ने 16 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म करके हत्या करने के आरोपी को बुधवार को अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायालय न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने दोषी शम्भू को किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या का दोषी मानते हुये उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र में 27 अगस्त 2022 को शम्भू ने किशोरी से दुष्कर्म किया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।