अजमेर। नगर निगम अजमेर में संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) योजना के तहत पथ विक्रेताओं एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 10 हजार रूपए तक का ऋण बैंको द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर दिलाया जा रहा है।
योजना में आवेदक 10 हजार रुपए का ऋण बैंक को चुका देता है तो आवेदन को 20 हजार का ऋण एवं इसके पश्चात् 50 हजार का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। पथ-विक्रेताओं को अभिशंषा पत्र (ठेले/केबिन) आवेदन भरने पर जारी किया जाएगा।
नगर निगम की ओर से 29 जुलाई से 14 अगस्त तक निःशुल्क आवेदन नगर निगम की एनयूएलएम शाखा कस्तुरबा अस्पताल के कमरा नम्बर एक में भरे जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक पथ विक्रेता एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति सहित निगम कार्यालय की एनयूएलएम शाखा में उपस्थित होना होगा।
विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा संचालित विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा एक से 4 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को 500 रूपए प्रतिमाह तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को 600 रूपए प्रतिमाह स्वीकृत की गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जिले के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के ऑफ लाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।