अंकिता हत्याकांड : पुलकित के बाद सौरभ भाष्कर जमानत के लिए पहुंचा हाईकोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के बाद जेल में बंद वनंतरा रिसॉर्ट का पूर्व प्रबंधक सौरभ भाष्कर जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा है और अदालत ने सरकार के साथ ही अपीलकर्ता से भी जवाब मांगा है।

आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। वह मृतका की तरह ही वनंतरा रिसॉर्ट में नौकरी करता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं है। आरोपी की ओर से अदालत से जमानत की मांग की गई। अदालत ने सरकार को इस प्रकरण में जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए।

इसी बीच मृतका के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवनीश नेगी ने हस्तक्षेप करते हुए अदालत से जवाब के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। उच्च न्यायालय वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक और मुख्य आरोपी पुलकिल आर्य की जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है। पुलकित और सौरभ भाष्कर दोनों जेल में बंद हैं।

यहां बता दें कि वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिष्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता की वर्ष 2022 में हत्या कर दी गई थी। उसका शव चीला बैराज से मिला था। यह भी आरोप है कि पुलकित आर्य मृतका को अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहा था और मृतका इसका विरोध कर रही थी। इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है।