उदयपुर/जयपुर। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक आरोपी को जमानत दे दी। न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने अपने फैसले में इस मामले के आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दी।
फरहाद की ओर से जमानत याचिका पर बहस करते हुए उसके वकील अखिल चौधरी ने कहा था कि जब घटना हुई, उस समय दर्ज एफआईआर में आरोपी का कोई नाम नहीं था। न ही उसे नामजद किया गया था।
आरोपी मीनाकारी का काम करता है। जिस तलवार के बरामद होने का दावा अभियोजन पक्ष के द्वारा किया गया हैं। वह भोंटी तलवार है। उस तलवार पर मीनाकारी का काम करके बेचने के लिए रखा गया था। वह भी आरोपी के पास से बरामद नहीं होकर उसके पारिवारिक मकान से बरामद हुई है।
उल्लेखनीय है कि एनआईए ने गत वर्ष 22 दिसम्बर को इस मामले में पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद एवं मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित आरोपी मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था।