प्रयागराज। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है।
अतीक अहमद को इससे पहले 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल अपहरण के मामले में 28 मार्च को एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश चन्द्र शुक्ल के समक्ष पेश किया गया था। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख रूपए क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई थी।
उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन नेता राजू पाल की 18 साल पहले 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या में मुख्य गवाह थे। गवाही नहीं देने के लिए 2006 में उनका अपहरण कराया गया था जिसमें अतीक अहमद, भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें एक आरोपी की मौत हो गयी जबकि अशरफ समेत सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा पाए माफिया अतीक अहमद को गवाह की हत्या मामले में पूछताछ के लिए दोबारा प्रयागराज लाया जा रहा है।
अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाने के लिए मंगलवार की सुबह ही पुलिस बी वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची। पुलिस करीब 2.15 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक को हाई सिक्यूरीटी प्रिजनर वैन में लेकर आ रही है। राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हुई हत्या में पुलिस अतीक को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य पर केस दर्ज कराया था।
उमेश पाल हत्याकांड में फरार पांच शूटर असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर पांच-पांच लाख रुपये इनाम घोषित किया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हत्या के बाद से वह भी फरार है। पुलिस ने उस पर भी 50 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है।