प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली को गुरूवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की विशेष अदालत में पेश किया गया। उधर, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक सशस्त्र मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इनमे से एक माफिया अतीक अहमद का पुत्र असद और दूसरा उसका साथी गुलाम बताया जाता है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मध्यप्रदेश की सीमा से सटे इलाके में एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटर असद और गुलाम को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। दोनों पर पांच पांच लाख रूपए का इनाम था। एसटीएफ की टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नवेंदु और एसटीएफ के डीएसपी विमल कर रहे थे। मृतक बदमाशों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। असद माफिया सरगना अतीक अहमद का पुत्र है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस को असद और गुलाम के दिल्ली में होने की जानकारी मिली थी जहां से वे मध्यप्रदेश के रास्ते भागने की फिराक में थे। एसटीएफ के पीछा करने पर उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनो की मौत हो गई।
गौरतलब है कि राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी को दिनदहाड़े उनके ध्रूमनगंज स्थित आवास के बाहर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर पुलिस ने अतीक, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटे और नौ अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमे से हत्याकांड में शामिल कार चालक अरबाज को पुलिस ने प्रयागराज में ढेर कर दिया था जबकि बाद में एक और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को भी एसटीएफ ने मार गिराया था।
अतीक और अशरफ सीजेएम की विशेष अदालत में पेश
उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिये रिमांड अर्जी के साथ पुलिस ने अतीक और अशरफ को आज सुबह करीब सवा 11 बजे सीजेएम की विशेष अदालत में पेश किया। अतीक को अहमदाबाद जेल से और उसके भाई अशरफ अली को बरेली जेल से यहां बुधवार को लाया गया था।
बसपा विधायक राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में अदालत अतीक को उम्रकैद की सजा पहले ही सुना चुकी है। उमेश पाल की पिछली फरवरी को हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में आरोपी अतीक को पूछताछ के लिये दोबारा प्रयागराज लाया गया है।
उमेश पाल हत्या मामले में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने कोर्ट में एक सप्ताह पहले वारंट बी के तहत अर्जी दी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। काेर्ट से रिमांड मिलने के बाद दोनो से पूछताछ की जाएगी।
गौरतलब है कि वारंट बी किसी भी जेल में बंद आरोपी के लिए न्यायालय से जारी होता है। किसी मामले में विवेचक जब कोर्ट को बताता है कि उसने ‘इस’ व्यक्ति को आरोपी बनाया है, तब कोर्ट वारंट बी जारी करती है। पिछले दिनों पुलिस टीम ने अदालत से जारी बी वारंट को जेल में तामील कराया था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक और अशरफ पर साजिश रचने का आरोप है।
सीजेएम की अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में 28 मार्च को अतीक अहमद, दिनेश पासी और वकील खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास और एक-एक लाख क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई है जबकि भाई अशरफ समेत सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया गया।
बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 28 फरवरी 2006 को हत्या का उमेश पाल मुख्य गवाह था। उसे गवाही नहीं देने के लिए अपहरण कराया गया था। 17 साल बाद 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। अतीक अहमद को अपहरण कांड की सजा सुनने से पहले ही उसे और उसके दोनो सरकारी सुरक्षाकर्मियों को 24 फरवरी 2023 को गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दोनो बेटे के अलावा नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।