भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के कोटड़ी में कोयला भट्टी कांड मामले में आखिरकार जांच अधिकारी डीएसपी श्यामसुंदर विश्नौई ने आज एक महीने नौ आरोपितों के खिलाफ पोक्सो (2) कोर्ट में 9 आरोपितों के खिलाफ 473 पेज की चार्जशीट पेश कर दी।
पुलिस के अनुसार इस दौरान सभी नौ आरोपितों को भी कोर्ट में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चार पुलिस थानों का जाब्ता न्यायालय एवं आस-पास तैनात किया गया। बता दें कि इस मामले में 2 बाल अपचारियों के खिलाफ अलग से बाल न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाएगी।
गौरतलब है कि आज से ठीक एक माह पहले 2 अगस्त को कोटड़ी थाना सर्किल के एक गांव की 14 साल की किशोरी घर से बकरियां चराने जंगल में गई जो लापता हो गई थी। सूचना पर आनन फानन में तलाश में जुटी पुलिस को बच्ची के कड़े और चप्पल पास ही जंगल में एक कोयला की भट्टी के बाहर मिले हैं।
पुलिस ने अपनी शुरूआती जांच में बच्ची के साथ गैंगरेप की आशंका जताई। पुलिस ने जब संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली घटना सामने आई। इस नाबालिग के साथ दो बदमाशों ने गैंगरेप किया। इसके बाद अन्य 9 लोगों, जिनमें दो बाल अपचारी है, की मदद से शव को पहले कोयला भट्टी में झोंक दिया था। लेकिन जब शव पूरी तरह नहीं जला को उसे निकाल कर एक फार्म पोंड में डाल दिया गया था।
रोडवेज बस एवं पिकअप की टक्कर से दो व्यक्तियों की मौत
भीलवाड़ा के नेशनल हाईवेज 758 पर कुड़ी चौराहे के पास आज एक रोडवेज बस एवं पिकअप में आमने-सामने की टक्कर होने से पिकअप में सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई।एएसआई राम सिंह मीणा ने बताया कि भीलवाड़ा से मांडलगढ़ की तरफ जा रही एक रोडवेज बस एवं सामने से ओवरटेक कर रही तेल के खाली पीपों से भरी पिकअप में आमने-सामने की टक्कर हो गई, टक्कर इतनी जबरदस्ती की पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से चिपक गया, जिसमें पिकअप चालक का शव फंस गया, जिसको ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया।
मृतकों की पहचान भूरालाल मीणा 47 निवासी उलेला, भीलवाड़ा एवं नरेश बाघेला निवासी पालनपुर, गुजरात के रूप में हुई। बस में सवार घायल देबीलाल आचार्य ने बताया कि बस सवारी से खचाखच भरी हुई थी, बस भीलवाड़ा से बूंदी की तरफ जा रही थी, इसी दौरान कुड़ी चौराहे के पास सामने से ओवरटेक कर आई एक पिकअप से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में की सवारियों में चीख-पुकार मच गई और जोरदार हुई इस टक्कर में बस में सवार कई सवारियां घायल हो गई। बस में तकरीबन 50 से 70 सवारियां भरी हुई थी।
हत्या के आरोपी दंपती एवं दो पुत्रों को आजीवन कारावास
भीलवाडा जिले के कांवलास गांव के एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एडीजे, गुलाबपुरा सरिता मीना ने आज एक दंपती एवं दो बेटों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने बताया कि कांवलास निवासी नंदलाल गुर्जर ने 6 मई 2020 को आसींद थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पिता श्रीराम गुर्जर एवं उसका बेटा मनोज बांटा दलवाने के लिए आटा चक्की पर जा रहे थे। इस बीच, रास्ते में इसी गांव के आरोपित घीसू लाल गुर्जर, इसकी पत्नी चंद्री देवी, बेटा सांवर लाल एवं धर्मीेचंद ने परिवादी के पिता और बेटे का रास्ता रोक लिया और सरियों और लाठियों से हमला किया। परिवादी के पिता श्रीराम की बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित दंपती एवं उनके दो बेटों के खिलाफ अपराध धारा भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज कर तफ्तीश की। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने 26 गवाह, 49 दस्तावेज और 6 आर्टिकल न्यायालय में पेश किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को आरोपित दंपती घीसू, चंद्री एवं इनके दो बेटों सांवर लाल एवं धर्मीचंद को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।