अजमेर। रसद विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अन्जाम देकर 12 व्यावसायिक सिलेण्डर, 2 घरेलू सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन जब्त की।
प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि रसद विभाग ने गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग के तहत कार्यवाही करते हुए मंगलवार को जांच दल ने अम्बाबाड़ी धोबीघाट रोड तोपदड़ा क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग पाए जाने पर कुल 14 गैस सिलेण्डर जब्त किए गए। इसमें 12 व्यावसायिक सिलेण्डर, दो घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन शैलेन्द्र कुमार गुप्ता राजू हलवाई आगरा वाले के यहां छापामारी कर जब्ती की।
इस फर्म का यह कृत्य एलपीजी आर्डर 2000 का उल्लंघन है। साथ ही यह प्रकरण ईसी एक्ट 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन निरीक्षक योगेश कुमार मिश्रा तथा अंकुश अग्रवाल शामिल थे।
उन्होंने बताया कि जांच दल आगे भी कार्यवाही जारी रखेगा। सभी व्यपारियों को चाय, नाश्ता, खाना आदि के व्यवसाय में केवल व्यवसायिक सिलेण्डर 19 किलोग्राम वाला का ही प्रयोग करने के लिए पाबन्द किया गया है। गैस सिलेण्डर सुरक्षित प्रकार से उपयोग में लेने के लिए भी निर्देशित किया गया। होटल एवं रेस्टोरेन्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र भी रखना अनिवार्य है।