मुंबई। बम्बई हाईकोर्ट ने शारीरिक और बौद्धिक रूप से अक्षम एक महिला को 29 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने हाल ही में मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट के बाद महिला(25) को गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। अदालत पीड़िता के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुष्कर्म के कारण ठहरे गर्भ को समाप्त करने की मांग की गई थी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए हम याचिकाकर्ता को, जो यौन उत्पीड़न की शिकार है और शारीरिक तथा बौद्धिक विकलांगता से भी पीड़ित है, 29 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।
याचिकाकर्ता को छत्रपति प्रमिलाताई राजे अस्पताल, कोल्हापुर या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कराने की अनुमति दी जाती है।