मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की सहमति से एक डाक्टर के खिलाफ कथित दुष्कर्म के एक मामले को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति पीडी नाइक और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने एक आदेश पारित करते हुए आरोपी डॉक्टर पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसे यह राशि एक वकील संघ को देने के निर्देश दिए।
अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि संबंध सहमति से बने थे। खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि पीड़िता आरोपी की कंपनी में थी। उसने स्वेच्छा से ऐसा किया। यह रिश्ता जाहिर तौर पर सहमति से बना था।