मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिग बॉस फेम मॉडल राखी सावंत की याचिका पर अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को नोटिस जारी किया है, जिसमें शर्लिन की ओर से उनके खिलाफ मानहानि और अभद्र आचरण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है।
राखी सावंत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि साथी मॉडल ने बदले की भावना से उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राखी की याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए झूठे आरोप और अपमानजनक बयान न केवल व्यक्तिगत परेशानी का सबब बनी हैं, बल्कि राखी सावंत के सफल करियर को भी बर्बाद करने का प्रयास किया गया हैं। यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने द्वेष और बदले की की भावना से झूठी प्राथमिकी दर्ज की है।
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर, 2022 को अंबोली थाना ने सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उन्होंने शिकायतकर्ता के कुछ वीडियो दिखाए तथा अपमानजनक बयान दिए।
राखी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 500 (मानहानि), 504 (आपराधिक धमकी), 509 (उकसाने का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की धारा 67(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।