RSS मुख्यालय नागपुर की जासूसी करने के आरोपी को जमानत देने से बम्बई हाईकोर्ट का इनकार

नागपुर। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय और स्मृति मंदिर की जासूसी के आरोपी कथित आतंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी और प्रवीण पाटिल की पीठ ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर सहमति जताई कि आरोपी रईस शेख अपराध में शामिल था और उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। शेख को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सितंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया था। एक अन्य मामले में कश्मीर पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान उसकी संलिप्तता सामने आई।

पूछताछ के दौरान शेख ने कथित तौर पर 15 जुलाई 2021 को आरएसएस मुख्यालय और हेडगेवार स्मृति मंदिर की टोह लेने की बात कबूल की। ​​इन खुलासों के बाद कोतवाली पुलिस ने शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में उसे कश्मीर से हिरासत में ले लिया।

शेख पर आरोप है कि वह जुलाई 2021 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से संचालित जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर के निर्देश पर नागपुर आया था। कथित तौर पर उसने कश्मीर लौटने से पहले आरएसएस के प्रमुख प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया था।