एकतरफा प्रेम में युवती को ट्रेन के आगे धक्का देने वाले दोषी युवक को मौत की सजा

चेन्नई। तमिलनाडु में चेन्नई की महिला अदालत ने एकतरफा प्यार में पागल युवक को महिला की मौत का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। दोषी युवक ने युवती को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया था। इस घटना में युवती की मौत हो गई थी।

यह चौंकाने वाली घटना 13 अक्टूबर, 2022 की है। जहां यह घटना व्यस्त सेंट थॉमस रेलवे स्टेशन पर हुई थी। एकतरफा प्रेम में पागल सतीश इस बात से परेशान था कि छात्रा सत्यप्रिया ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया।

सतीश की रेलवे स्टेशन पर पीड़ित छात्रा के साथ तीखी बहस हुई उसके बाद उसने छात्रा को अचानक ईएमयू ट्रेन के आगे घक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सतीश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जांच सीबी-सीआईडी ​​को सौंप दी गई। मामले की जांच तेजी से की गई, 70 से अधिक गवाहों की जांच की और सुनिश्चित किया।

महिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसने दो दिन पहले आरोपी को दोषी पाया और कहा कि सजा की अवधि आज सुनाई जाएगी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज सतीश को मौत की सजा सुनाई।

इस बीच, तमिलनाडु की मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री कायलविझी सेल्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार अपराध में लिप्त लोगों से सख्ती से निपट रही है, जिसके बाद द्रमुक के मौजूदा द्रविड़ मॉडल शासन में अपराध की घटनाओं की संख्या पिछली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) सरकार की तुलना में कम हुई है।

सेल्वराज ने बयान में महिला अदालत द्वारा आरोपी सतीश को दी गई मौत की सजा का जिक्र किया और कहा कि मामले में फैसला घटना के 25 महीने के भीतर सुनाया गया। उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल सरकार त्वरित न्याय सुनिश्चित करके अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश कर रही है।