नियुक्ति में फर्जी दस्तावेज देने पर महिला अध्यापक के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश

चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नियुक्ति में फर्जी दस्तावेज देने पर शिक्षा विभाग ने एक महिला अध्यापक के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने के अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) राजेंद्र शर्मा ने बताया कि एक जून 2022 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में सीमा मीणा निवासी करौली की नियुक्ति जिले के मायरा विघालय में हुई और उन्होंने नियुक्ति के समय दिए स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों में स्वयं को तलाकशुदा बताते हुये निसंतान बताया, जिसकी शिकायत होने पर जांच के दौरान पाया गया कि वह नियुक्ति के समय गर्भवती थी और पूर्व में भी इसके पूर्व पति से एक बालिका है।

इस तरह इस अध्यापिका के बयानों, जांच एवं दस्तावेजों में विरोधाभास होने पर पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अरनियापंथ को सीमा मीणा के विरुद्ध शम्भुपुरा थाने पर प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि 23 अक्टूबर 2024 के इस आदेश पर अब तक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उन्होंने कहा कि दीपावली अवकाश के कारण दर्ज नहीं हो सकी है, जो शुक्रवार को करवाने का संबंधित अधिकारी ने कहा है।

इस मामले में जांच करने वाले पूर्व पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अभिषेक चाष्टा ने दोषी अध्यापिका को क्लीन चिट इस आधार पर दे दी कि शिकायतकर्ता ने विभाग को एक शपथ पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली है। यह मामला यहां 11 जनवरी 2024 से सुर्खियों में चल रहा है।

विभागीय सूत्रों ने बताया कि सम्पर्क पोर्टल पर यह शिकायत करने वाला आरोपी अध्यापिका का पूर्व पति है जिसने इसके दूसरे पति के नाम से शिकायत दर्ज करवाई थी। इसका दूसरा पति भी जिले में ही तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में पदस्थ है।