जाली अंक तालिका लगाकर सरपंच चुनी गई महिला को 3 वर्ष का कारावास

चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जाली अंक तालिका लगाकर सरपंच चुनी गई महिला को शनिवार को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष जैलिया ने दोषी सरपंच रतनीबाई रैगर को सरपंच के चुनाव में निर्वाचन फार्म के साथ आठवीं की फर्जी अंकतालिका पेश करने का दोषी मानते हुए उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार वर्ष 2015 के पंचायती राज चुनाव में चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मेघनिवास से रतनीबाई रैगर सरपंच चुनी गई थी।

उसके खिलाफ गांव के ही बाबूलाल ने चुनाव लड़ने की आवश्यक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की जाली अंकतालिका निर्वाचन फार्म के साथ पेश करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।

मामले की जांच में मध्यप्रदेश के नीमच जिले झांतला स्थित विद्यालय से जारी अंक तालिका फर्जी होने की पुष्टि होने पर निर्वाचन विभाग ने पुलिस में रतनीबाई के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करवाया। इस मामले में सह आरोपी महिला के जेठ रामचन्द्र की 2023 में मृत्यु हो जाने पर उसके विरुद्ध सुनवाई समाप्त कर दी थी।