अजमेर। दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि कृत्यों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा गुरूवार को पालरा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया पर संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए। निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।
कन्जयूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। इनमें अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित की गई। महालक्ष्मी गजक रेबडी भण्डार पर 7 हजार 500 रूपए, गुरूकुल गृह उद्योग 5 हजार रूपए, सतगुरू फूड प्रोडक्ट 12 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि अभियान के चौथे दिन गुरूवार को 3 प्रतिष्ठानों पर 25 हजार रूपए जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिए गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है।
तीन क्विंटल नकली पनीर नष्ट कराया
अजमेर में दीपावली के मद्देनजर शुद्ध आहार मिलावट पर वार सघन अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा दल ने अचानक निरीक्षण करते हुये नकली पनीर और सपरेटा जब्त करके नष्ट कराया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ ज्योत्सना रंगा ने बताया कि विभाग को सूचना मिली कि पुष्कर रोड नौसर घाटी स्थित रघु रेजिडेंसी पर संचालित गोदाम पर बड़ी मात्रा में नकली दुग्ध पदार्थ बाजार में चलाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
इस सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा दल आज जब निरीक्षण करने पहुंचा तो राजूराम चौधरी वहां नकली पनीर तैयार करते हुए मिला। बताया गया कि यह शंकर डेयरी का गोदाम है, जिनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं है।
विभागीय अधिकारियों ने जांच में 300 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया और 400 किलोग्राम सपरेटा नष्ट कराया। डॉ रंगा ने बताया कि नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं।