कन्ज्यूमर केयर अभियान : पुष्कर में 5 फैक्ट्रियों पर 22500 रूपए का जुर्माना

अजमेर/पुष्कर। दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि कृत्यों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा बुधवार को पुष्कर बांसेली आदि स्थानों पर संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए। निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।

कन्जयूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। इनमें अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित की गई। महेन्द्र गुलकन्द पर 2500 रूपए, अजमेरा गुलकन्द पर 2500 रूपए तथा अजमेर फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर 7500 रूपए अप्रमाणित कांटा रखने अर्थात कांटे पर सील नहीं लगाने पर जुर्माना किया गया। इसी प्रकार पैकेजिंग नियमों का उल्लंघन करने पर सिंगोदया परफ्यूमर्स पर तथा सुरूचि गुलकन्द पर 5-5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि अभियान के तीसरे दिन बुधवार को 5 प्रतिष्ठानों पर 22 हजार 500 रूपए जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिए गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है।