शामली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कैराना एमपी-एमएलए न्यायालय ने शामली की कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वे जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 के चुनाव में नाहिद हसन ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस संबंध में नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में कैराना स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में 11 फरवरी को फैसला आना था लेकिन न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 13 फरवरी की तारीख तय की थी।
गुरुवार को नाहिद हसन अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय पहुंचे। कोर्ट ने नाहिद हसन को अशोभनीय टिप्पणी के मामले में दोषी माना और उन पर 100 रुपए का अर्थदंड लगाया साथ ही कहा कि यदि विधायक 100 रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।