सीमा शुल्क विभाग ने रिलायंस पर लगाया 9.75 करोड़ का जुर्माना

मुंबई। पेट्रोलियम समेत विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली अग्रणी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर सीमा शुल्क विभाग ने 9.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को बताया कि अहमदाबाद के प्रधान आयुक्त (कस्टम) ने 30 मार्च 2025 को जारी एक आदेश में कंपनी पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कुल 9.75 करोड़ रुपए का रिडेम्प्शन (मोचन) जुर्माना लगाया है।

आदेश में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने बिल ऑफ एंट्री में आयातित वस्तुओं का गलत असेसमेंट मूल्य घोषित किया, जिससे कम सीमा शुल्क का भुगतान किया गया। यह आदेश कंपनी को 02 अप्रैल 2025 को शाम में ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।

कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने तैयारी की है और लगाए गए आरोपों तथा जुर्माने को चुनौती देगी। कंपनी के अनुसार, इस आदेश का वित्तीय प्रभाव केवल मोचन जुर्माना की राशि तक सीमित है। इसके अलावा कंपनी की संचालन गतिविधियों या अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।