राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में जिरह पूरी, 24 फ़रवरी को होगी सुनवाई

सुलतानपुर। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में एमपी/एमएएल की विशेष न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई जिसमें परिवादी विजय मिश्रा से जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई है। अब न्यायलय आगामी 24 फ़रवरी को सुनवाई करेगी, इसमें गवाह से जिरह होगी।

न्यायालयीय सूत्रों ने आज यहां बताया कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद एमपी/एमएएल न्यायालय में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने देश के गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं।

न्यायालय में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी।

इसके बाद राहुल गांधी को न्यायालय ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद न्यायालय में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए।

इस वर्ष 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी। 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी।