पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आज मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में यह शिकायती मुकदमा एक अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने भारतीय दंड विधान की धारा 332, 500 और 505 के आरोपों के तहत दायर किया है। अदालत ने शिकायती मुकदमा संख्या 4908/2023 दर्ज करते हुए मामले पर सुनवाई के लिए 25 मई 2023 की अगली तिथि निश्चित की है।
आरोप के अनुसार 19 मई 2023 को अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी को अनपढ़ कहा गया है। शिकायती मुकदमे में इस ट्वीट को मानहानि वाला बताया गया है।