नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में मंगलवार को प्रोडक्शन वारंट जारी कर आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई ने 26 जून 24 को आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था।
विशेष अदालत ने उसी दिन सीबीआई की गुहार पर उन्हें इस केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष अदालत ने शनिवार 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया था।
इससे पहले ईडी की ओर से दर्ज मामले में विशेष अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी। इस जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर 21 जून को अंतरिम रोक और 25 जून को निलंबित करने का आदेश पारित किया था।