नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि शनिवार को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी।
राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों के मामलों में जेल में बंद आप नेता की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली शराब मामले में सिसौदिया को सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने और पिछले साल 09 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में निचली अदालत, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। शीर्ष न्यायालय ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी थी। उनकी क्यूरेटिव याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं।